नई दिल्ली, 24 अगस्त 2026
National Medical Commission (NMC) ने देशभर के Medical Colleges और मेडिकल संस्थानों को छात्रों की आत्महत्या और अन्य अननैचुरल मौतों का नया रिकॉर्ड रखने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही संस्थानों को टीचिंग, नॉन-टीचिंग और मुख्य प्रशासनिक पदों की खाली सीटें भरने तथा इनसे जुड़ी जानकारी को लगातार अपडेट रखने को कहा गया है। NMC ने संस्थान के हेड से वेरिफाइड Action Taken Report हर महीने के अंत तक तय फॉर्मेट में जमा करने के भी निर्देश दिए हैं। यह कदम Supreme Court के स्टूडेंट मेंटल हेल्थ और आत्महत्या की रोकथाम से जुड़े निर्देशों के पालन में उठाया गया है।
Student Suicide का रिकॉर्ड जरूरी
NMC के निर्देश के अनुसार सभी Medical Colleges को छात्रों की आत्महत्या और अन्य अननैचुरल मौतों से जुड़े मामलों का पूरा और नया रिकॉर्ड रखना होगा। ऐसे मामलों की समय पर पुलिस अधिकारियों को जानकारी देने के साथ-साथ University Grants Commission (UGC) और अन्य संबंधित रेगुलेटरी संस्थाओं को सालाना रिपोर्टिंग भी करनी होगी। संस्थानों को यह भी पक्का करना होगा कि कैंपस में या उसके एक किलोमीटर के दायरे में 24 घंटे योग्य मेडिकल हेल्प मौजूद हो। इन निर्देशों का मकसद छात्रों से जुड़े गंभीर मामलों की समय पर पहचान, रिपोर्टिंग और संस्थागत स्तर पर निगरानी को मजबूत करना है।
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खाली पद 4 महीने में भरने होंगे
NMC ने Medical Colleges में खाली टीचिंग और अन्य जरूरी पदों को तय समय में भरने के निर्देश दिए हैं। निर्देशों के तहत सभी खाली फैकल्टी पोस्ट को चार महीने के भीतर भरने तथा रिजर्व पोस्ट के लिए स्पेशल भर्ती अभियान चलाने को कहा गया है। मुख्य प्रशासनिक पदों को भी चार महीने के भीतर भरना होगा। इसके अलावा संस्थानों को स्वीकृत पद, भरे हुए पद, खाली पद, रिजर्व कैटेगरी के खाली पद, भर्ती का स्टेटस, पद खाली रहने के कारण और उन्हें भरने में लगने वाले समय का नया रिकॉर्ड रखना होगा। पेंडिंग स्कॉलरशिप का पेमेंट भी चार महीने के भीतर पूरा करने को कहा गया है।
हर महीने जमा होगी ATR
NMC ने सभी Medical Colleges और मेडिकल संस्थानों को संस्थान के हेड द्वारा वेरिफाइड Action Taken Report (ATR) हर महीने के अंत तक तय रिपोर्टिंग फॉर्मेट में जमा करने को कहा है। संस्थानों से मिलने वाली जानकारी को आयोग इकट्ठा करेगा और Supreme Court के निर्देशों के पालन की निगरानी के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा। जरूरत पड़ने पर यह जानकारी Ministry of Education के साथ भी शेयर की जाएगी। NMC ने इस मामले को बेहद जरूरी बताते हुए सभी संबंधित संस्थानों को तय समय में कार्रवाई पूरी करने के निर्देश दिए हैं।
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Supreme Court के आदेश के बाद कार्रवाई
यह मामला Supreme Court में चल रहे Amit Kumar & Others vs. Union of India & Others से जुड़ा है। Court ने 24 मार्च 2025 को हायर एजुकेशनल संस्थानों में छात्रों की मेंटल हेल्थ से जुड़ी समस्याओं और आत्महत्या के मामलों पर विचार करने के लिए Ministry of Education के तहत National Task Force बनाने का आदेश दिया था। इसके बाद 15 जनवरी 2026 और 30 जुलाई 2026 के आदेशों में केंद्र, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पालन से जुड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। Supreme Court ने 1 सितंबर 2026 तक अनुपालन हलफनामा दाखिल करने को कहा है। इसी सिलसिले में NMC ने 23 अगस्त 2026 को Medical Colleges के लिए यह नया निर्देश जारी किया।
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दीपक अरोड़ा
पत्रकार (BAJMC ,LLB )
सोशल मीडिया एवं डिजिटल पत्रकारिता में 6 वर्षों से सक्रिय हैं, स्वास्थ्य, राजनीति, अपराध और सामाजिक सरोकारों से जुड़े विषयों पर रिपोर्टिंग एवं विश्लेषणात्मक लेखन का अनुभव रखते हैं। पिछले तीन वर्षों से मेडिकल रिपोर्टर से जुड़े हैं।
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