केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने दवा की खेप जारी करने के लिए योग्य कर्मियों को अधिकृत करने को अनिवार्य बनाने के लिए औषधि नियमावली, 1945 में संशोधन का प्रस्ताव रखा
केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने औषधि नियमावली, 1945 में संशोधन का प्रस्ताव रखा है, ताकि दवा निर्माताओं के लिए दवाओं की खेप जारी करने के लिए उचित योग्यता और अनुभव वाले व्यक्ति को औपचारिक रूप से अधिकृत करना और निर्मित प्रत्येक खेप के लिए निर्धारित रिकॉर्ड बनाए रखना अनिवार्य किया जा सके।







