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Home खबरें उत्तर प्रदेश

Cough Syrup नियमों में बड़ा बदलाव: छोटे गांवों में बिक्री की छूट क्यों वापस ली गई?

Medical Reporter by Medical Reporter
June 16, 2026
in उत्तर प्रदेश, खबरें
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Cough Syrup
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नई दिल्ली | 16 जून 2026

केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने Drugs Rules, 1945 में महत्वपूर्ण संशोधन करते हुए 1,000 से कम आबादी वाले गांवों में Cough Syrup की बिक्री पर दी गई विशेष छूट समाप्त कर दी है। मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार अब ऐसे क्षेत्रों में भी खांसी की दवाओं की बिक्री और वितरण केवल वैध लाइसेंस प्राप्त फार्मेसियों के माध्यम से ही किया जा सकेगा। यह निर्णय Cough Syrup के वितरण और बिक्री पर नियामक निगरानी को मजबूत करने तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लिया गया है।

अधिसूचना में क्या बदलाव किया गया?

स्वास्थ्य मंत्रालय ने राजपत्र अधिसूचना GSR 927(E) के माध्यम से Drugs Rules, 1945 की अनुसूची ‘K’ में संशोधन किया है। संशोधन के तहत प्रविष्टि संख्या 13 में शामिल “Syrup” शब्द को हटा दिया गया है। इससे पहले इस प्रविष्टि के तहत 1,000 से कम जनसंख्या वाले गांवों में Cough Syrup की बिक्री को कुछ लाइसेंसिंग प्रावधानों से छूट प्राप्त थी। नए संशोधन के बाद यह छूट समाप्त हो गई है और Cough Syrup को अन्य विनियमित दवाओं की तरह लाइसेंस प्राप्त चैनलों के माध्यम से बेचना अनिवार्य होगा।

नियामक निगरानी बढ़ाने पर सरकार का फोकस

मंत्रालय के अनुसार यह कदम दवा वितरण प्रणाली में जवाबदेही और नियामक अनुपालन को मजबूत करने के लिए उठाया गया है। हाल के वर्षों में दवाओं की गुणवत्ता, आपूर्ति श्रृंखला की निगरानी और सुरक्षित उपयोग को लेकर नियामक संस्थाओं का फोकस बढ़ा है। सरकार का मानना है कि Cough Syrup की बिक्री को लाइसेंस प्राप्त फार्मेसियों तक सीमित करने से वितरण प्रणाली अधिक पारदर्शी होगी और निर्धारित मानकों का बेहतर पालन सुनिश्चित किया जा सकेगा। इसके साथ ही दवा बिक्री से जुड़े रिकॉर्ड और निगरानी तंत्र को भी मजबूती मिलेगी।

निर्माताओं और विक्रेताओं को अनुपालन के निर्देश

स्वास्थ्य मंत्रालय ने Cough Syrup के निर्माताओं, वितरकों और खुदरा विक्रेताओं को संशोधित नियमों का पालन सुनिश्चित करने की सलाह दी है। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि Drugs and Cosmetics Act, 1940 तथा Drugs Rules, 1945 के तहत लागू सभी लाइसेंसिंग और नियामक आवश्यकताओं का पालन करना अनिवार्य होगा। विशेषज्ञों का मानना है कि इस बदलाव का असर विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में दवा वितरण प्रणाली पर पड़ सकता है, जहां पहले कुछ श्रेणियों की दवाओं की बिक्री को नियामक छूट प्राप्त थी।

सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षा को ध्यान में रखकर लिया गया फैसला

मंत्रालय का कहना है कि यह संशोधन वर्तमान सार्वजनिक स्वास्थ्य आवश्यकताओं और दवा सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखते हुए किया गया है। सरकार का उद्देश्य दवाओं के जिम्मेदार वितरण को बढ़ावा देना और पूरे देश में एक समान नियामक ढांचा लागू करना है। अधिकारियों के अनुसार इस कदम से Cough Syrup की बिक्री और आपूर्ति पर निगरानी बढ़ेगी तथा दवा वितरण प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही को मजबूती मिलेगी।

यह भी पढ़े: CCRAS और केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय की पहल, आयुर्वेद पांडुलिपियों के संरक्षण के लिए 15 दिवसीय कार्यशाला शुरू…

Tags: Cough SyrupDrug DistributionDrug RegulationDrugs and Cosmetics Act 1940Drugs Rules 1945Healthcare PolicyIndia Health NewsMinistry of Health and Family WelfarePharmaceutical RegulationPharmacy LicensePublic HealthRural Healthcare
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