औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 और औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 के तहत, दवाओं और सौंदर्य प्रसाधनों के निर्माण, बिक्री, और वितरण को नियंत्रित किया जाता है. इन नियमों के तहत, दवाओं और सौंदर्य प्रसाधनों की गुणवत्ता सुनिश्चित की जाती है.
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