Cosmetics Rules 2025: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कॉस्मेटिक (संशोधन) नियम, 2025 को अधिसूचित कर दिया है, जिसके तहत कॉस्मेटिक नियम, 2020 में कई अहम बदलाव किए गए हैं।
इन बदलावों में समाप्ति (Expiry) लेबलिंग को स्पष्ट करना, नियामक शब्दावली में संशोधन, रिकॉर्ड रखने के मानकों को अपडेट करना और लाइसेंस रद्द या निलंबन का नया प्रावधान शामिल है।
यह अधिसूचना G.S.R. 513(E) के रूप (Cosmetics Rules 2025) में 29 जुलाई 2025 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित की गई। इसमें कहा गया है कि दवा और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा 12 और 33 के तहत, ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड से परामर्श के बाद इन नियमों में संशोधन किया गया है।
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Cosmetics Rules 2025: मुख्य बदलाव
- समाप्ति लेबलिंग का नया स्पष्टीकरण
- ‘Use Before’ का अर्थ होगा — लेबल पर लिखे महीने की पहली तारीख से पहले उपयोग करें।
- ‘Date of Expiry’ का अर्थ होगा — कॉस्मेटिक का उपयोग उस महीने के आखिरी दिन तक किया जा सकता है।
- शब्दावली में बदलाव
- ‘Controlling Officer’ शब्द को बदलकर ‘Controlling Authority’ किया गया है (नियम 6, 9, और 31(2) में)।
- नियम 7 को पूरी तरह से प्रतिस्थापित कर स्पष्ट किया गया है कि अधिनियम की धारा 20 के तहत नियुक्त सरकारी विश्लेषक, इन नियमों के तहत भी सरकारी विश्लेषक होंगे।
- नया नियम 31A — लाइसेंस रद्द या निलंबन
- राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरण, लाइसेंस शर्तों या नियमों का उल्लंघन होने पर, लाइसेंस को आंशिक या पूर्ण रूप से रद्द या निलंबित कर सकता है।
- लाइसेंसधारी 90 दिनों के भीतर राज्य सरकार के पास अपील कर सकता है, जिसका निर्णय अंतिम होगा।
- रिकॉर्ड रखने के नए मानक
- हर बैच के निर्माण और उसमें उपयोग किए गए कच्चे माल का रिकॉर्ड कम से कम तीन साल या बैच की समाप्ति के छह महीने बाद तक रखा जाएगा (जो भी अधिक हो)।
- हर बैच के कच्चे माल और तैयार उत्पाद की टेस्ट रिपोर्ट भी इसी अवधि तक रखनी होगी।
- साबुन निर्माताओं को इन प्रावधानों से छूट दी गई है।
- अन्य अहम संशोधन
- नियम 11 के तहत, सेंट्रल ड्रग्स लेबोरेटरी अब सेंट्रल कॉस्मेटिक लेबोरेटरी के रूप में भी कार्य करेगी।
- नियम 34(10) में संशोधन कर निर्यात होने वाले कॉस्मेटिक की लेबलिंग को गंतव्य देश के कानून के अनुरूप करने का प्रावधान किया गया है।
- जहां निर्माता का नाम-पता लेबल पर न लिखने की अनुमति हो, वहां राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरण से स्वीकृत कोड नंबर का उपयोग होगा।
- कई नियमों में ‘Licence’ को ‘Approval’ और ‘Licensed Premises’ को ‘Approved Premises’ से बदला गया है (नियम 60, 61, 62 में)।
- नियम 49 के तहत कूरियर से संबंधित प्रावधान हटा दिए गए हैं।
यहा पढ़ें Cosmetics Rules 2025 का आधिकारिक गज़ट…
2025.07.29_G.S.R.-513E_Certain-amendments-in-Cosmetics-Rule-2020
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