NEET PG 2025 Double Shift Exam: सुप्रीम कोर्ट ने NEET PG 2025 परीक्षा को दो शिफ्ट में आयोजित करने के खिलाफ दायर याचिका पर केंद्र सरकार, नेशनल मेडिकल कमीशन (NMC) और नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन (NBE) को नोटिस जारी किया है।
यह याचिका यूनाइटेड डॉक्टर्स फ्रंट (UDF) द्वारा दाखिल की गई है, जिसमें मांग की गई है कि आगामी पीजी मेडिकल प्रवेश परीक्षा एक ही शिफ्ट में आयोजित की जाए ताकि पारदर्शिता, समानता और मूल्यांकन में एकरूपता सुनिश्चित की जा सके।
दो शिफ्ट में NEET PG 2025 परीक्षा पर विवाद
UDF ने अपनी याचिका में कहा है कि दो शिफ्ट में परीक्षा आयोजित करना मेडिकल अभ्यर्थियों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। याचिका में यह तर्क दिया गया है कि दो अलग-अलग शिफ्ट में परीक्षा आयोजित करने से कठिनाई स्तर और मूल्यांकन मानकों में अंतर आ सकता है, जिससे अभ्यर्थियों के अधिकारों का हनन होता है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच, जिसमें जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन शामिल हैं, ने इस मामले में केंद्र, NBE और NMC से जवाब मांगा है। अगली सुनवाई अगले सप्ताह निर्धारित की गई है।
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अभ्यर्थियों की मांग: एक शिफ्ट में हो परीक्षा
यूनाइटेड डॉक्टर्स फ्रंट ने अपनी याचिका में कहा कि परीक्षा एक ही शिफ्ट में आयोजित होनी चाहिए ताकि सभी अभ्यर्थियों को समान अवसर और पारदर्शी मूल्यांकन मिल सके। एक सोशल मीडिया सर्वे का हवाला देते हुए UDF ने बताया कि 2513 से अधिक अभ्यर्थियों ने सर्वे में भाग लिया, जिसमें 96% ने एक ही शिफ्ट में परीक्षा आयोजित करने की मांग की। UDF ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री जे.पी. नड्डा से भी इस मामले में हस्तक्षेप की अपील की है।
नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया पर सवाल
NEET PG 2024 परीक्षा के दौरान भी दो शिफ्ट में परीक्षा आयोजित की गई थी, जिसमें नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया को लेकर विवाद हुआ था। अभ्यर्थियों का कहना था कि दूसरी शिफ्ट का पेपर पहली शिफ्ट की तुलना में कठिन था, और नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी थी। कुछ अभ्यर्थियों ने इसे “धोखा” करार दिया था और सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दाखिल की थी।
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