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Home मेडिकल कानून कोर्ट की खबरें

Madras High Court ने डॉक्टर को दी राहत, बांड सेवा के बिना लौटाए जाएंगे प्रमाणपत्र

कोर्ट ने कहा कि दो साल की अवधि में पोस्टिंग न मिलने पर सरकार सेवा के लिए बाध्य नहीं कर सकती। डॉक्टर ने अगस्त 2017 में दाखिला लिया था और दिसंबर 2020 में कोर्स पूरा किया, लेकिन अब तक कोई नियुक्ति आदेश जारी नहीं हुआ।

admin by admin
April 15, 2025
in कोर्ट की खबरें
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Madras High Court ने डॉक्टर को दी राहत, बांड सेवा के बिना लौटाए जाएंगे प्रमाणपत्र
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Madras High Court: मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में एक डॉक्टर को बांड सेवा से राहत प्रदान करते हुए मद्रास मेडिकल कॉलेज को आदेश दिया है कि वे डॉक्टर के सभी मूल प्रमाणपत्र चार सप्ताह के भीतर लौटाएं।

कोर्ट ने यह फैसला इस आधार पर दिया कि बांड की शर्तों के अनुसार दो साल की निर्धारित अवधि के भीतर पोस्टिंग ऑर्डर जारी नहीं किया गया।

जस्टिस एन. माला की एकल पीठ ने कहा कि चूंकि बांड की अवधि काफी पहले समाप्त हो चुकी है, इसलिए मेरी राय में, उत्तरदाताओं को याचिकाकर्ता के मूल प्रमाणपत्र लौटाने के लिए बाध्य किया जाना चाहिए।

डॉक्टर ने कोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए अनुरोध किया था कि अगस्त 2017 में मद्रास मेडिकल कॉलेज, चेन्नई में प्लास्टिक और रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी में मास्टर ऑफ चिरुर्गी (एम.च) कोर्स में प्रवेश के समय जमा किए गए उनके सभी मूल प्रमाणपत्रों को लौटाया जाए।

यह भी पढ़ें: BCMET स्लॉट में देरी पर NMC का बड़ा फैसला, प्रमोशन में अब नहीं होगी रुकावट

डॉक्टर की शैक्षणिक पृष्ठभूमि:

  • नवंबर 2010 में सशस्त्र बल चिकित्सा महाविद्यालय, पुणे से एमबीबीएस पूरा किया।
  • जनरल सर्जरी में डीएनबी, नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन, नई दिल्ली से प्राप्त किया।
  • जून 2016 में केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज से एमएस (जनरल सर्जरी) किया।
  • अगस्त 2017 में मद्रास मेडिकल कॉलेज से सुपर स्पेशलिटी कोर्स (एम.च) में दाखिला लिया।
  • दिसंबर 2020 में कोर्स पूरा कर 14.12.2020 को डिग्री प्राप्त की।

याचिकाकर्ता का कहना था कि उन्होंने बांड की शर्तों के अनुसार सेवा देने की तैयारी की थी, लेकिन सरकार की ओर से उन्हें कभी कोई नियुक्ति आदेश जारी नहीं किया गया। उन्होंने यह भी बताया कि उनके कुछ साथियों को दिसंबर 2021 में काउंसलिंग कॉल लेटर मिले थे, लेकिन उन्हें नहीं मिला। उन्होंने यह भी कहा कि 8 मार्च 2025 को उन्होंने प्रमाणपत्र लौटाने के लिए एक निवेदन भी भेजा था, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई।

Madras High Court की महत्वपूर्ण टिप्पणी:

कोर्ट ने कहा कि तथ्य निर्विवाद हैं। याचिकाकर्ता ने 2020 में सुपर स्पेशलिटी कोर्स पूरा किया, लेकिन उन्हें दो साल की अवधि में कोई पोस्टिंग ऑर्डर जारी नहीं किया गया। साथ ही कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि अगर सरकार बांड की अवधि के भीतर किसी भी कारणवश नियुक्ति आदेश जारी नहीं करती है, तो उम्मीदवारों को आगे सेवा के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता और वे अपने मूल प्रमाणपत्र पाने के अधिकारी हैं।

अंततः कोर्ट ने यह मानते हुए कि डॉक्टर को चार साल बाद भी कोई पोस्टिंग नहीं मिली, मद्रास मेडिकल कॉलेज को निर्देश दिया कि वे चार सप्ताह के भीतर उनके सभी मूल दस्तावेज़ लौटा दें।

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