NBEMS: नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज (NBEMS) ने NEET SS 2024 की स्ट्रे राउंड काउंसलिंग के लिए क्वालिफाइंग परसेंटाइल को घटा दिया है। अब वे सभी उम्मीदवार, जिन्होंने योग्य ब्रॉड स्पेशलिटी डिग्री (MD/MS/DNB) के साथ परीक्षा दी थी, स्ट्रे राउंड में भाग ले सकेंगे।
यह निर्णय केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (Health Ministry) द्वारा 10 जुलाई 2025 को जारी एक पत्र के बाद लिया गया है, जिसमें सभी पात्र उम्मीदवारों को स्ट्रे राउंड में भाग लेने की अनुमति देने का निर्देश दिया गया था।
NEET SS 2024 की परीक्षा 29 और 30 मार्च 2025 को आयोजित हुई थी और इसका परिणाम 25 अप्रैल 2025 को घोषित किया गया था।
मेडिकल संवाद मंचों पर पहले ही यह मुद्दा उठाया गया था कि NEET-SS की दो काउंसलिंग राउंड के बाद भी 1500 से अधिक सुपर-स्पेशियलिटी सीटें (DM/MCh/DrNB) खाली पड़ी हैं। इसे देखते हुए डॉक्टरों ने मांग की थी कि कट-ऑफ घटाकर अधिक से अधिक योग्य अभ्यर्थियों को अवसर दिया जाए।
हालांकि, NBEMS ने यह स्पष्ट किया है कि NEET-SS 2024 का प्रश्नपत्र समूह-विशिष्ट रैंक वही रहेगा जैसा कि 25 अप्रैल 2025 को घोषित किया गया था। NBEMS ने नोटिस में लिखा कि उम्मीदवार की पात्रता पूरी तरह से NEET-SS 2024 की सूचना पुस्तिका में उल्लिखित मापदंडों की पूर्ति तथा फेस आईडी/बायोमेट्रिक सत्यापन पर निर्भर करेगी।
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इसके साथ ही NBEMS ने यह भी कहा कि सूचना पुस्तिका में आवश्यक संशोधन समझा जाए और अभ्यर्थी मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) की आधिकारिक वेबसाइट www.mcc.nic.in पर नियमित रूप से जानकारी प्राप्त करते रहें।
पिछली वर्षों में भी हुआ था कट-ऑफ में बदलाव
- 2022 में, 1000 से अधिक सुपर स्पेशियलिटी सीटें खाली रहने पर NEET-SS की पात्रता कट-ऑफ 50 परसेंटाइल से घटाकर 20 परसेंटाइल कर दी गई थी।
- 2023 में, सीटों की भारी संख्या में रिक्तता के चलते NBEMS ने सभी श्रेणियों के लिए कट-ऑफ को शून्य (0 percentile) कर दिया था। इससे सभी PG डिग्रीधारी उम्मीदवारों को शेष काउंसलिंग राउंड में भाग लेने की अनुमति मिल गई थी।
इस साल की शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट ने भी सुपर-स्पेशियलिटी सीटों की रिक्तता पर गंभीरता दिखाई थी और केंद्र सरकार को निर्देश दिया था कि राज्यों, केंद्रशासित प्रदेशों और निजी मेडिकल कॉलेजों के साथ बैठक कर इस समस्या का स्थायी समाधान निकाला जाए।
एनबीई नोटिस देखने के लिए नीचे दिए गए PDF को पढ़ें:
nbemsnotice-294517
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