नई दिल्ली, 4 अगस्त 2026
देश में नए Medical Colleges की स्थापना से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव हो सकता है। National Medical Commission (NMC) ने Establishment of New Medical Institutions Assessment & Rating (Amendment) Regulations, 2026 का Draft जारी किया है, जिसमें Essentiality Certificate (EC) की अनिवार्यता समाप्त करने सहित कई महत्वपूर्ण संशोधनों का प्रस्ताव रखा गया है। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि बिना पूर्ण Infrastructure वाले Medical College, नए Course या Seat Increase के लिए मंजूरी नहीं पा सकेंगे। फिलहाल यह केवल Draft Amendment है और अंतिम निर्णय से पहले हितधारकों से सुझाव और आपत्तियां मांगी गई हैं।
Essentiality Certificate पर सबसे बड़ा प्रस्ताव
Draft Amendment के अनुसार, नए Medical College की स्थापना के लिए आवेदन करते समय Essentiality Certificate (EC) की मौजूदा अनिवार्यता को हटाने का प्रस्ताव रखा गया है। अभी यह प्रमाणपत्र संबंधित राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन द्वारा जारी किया जाता है और यह दर्शाता है कि संबंधित क्षेत्र में नए Medical College की आवश्यकता है। प्रस्तावित बदलाव का उद्देश्य आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाना बताया जा रहा है। हालांकि, यह बदलाव अभी अंतिम नहीं है और Draft पर प्राप्त सुझावों के बाद ही NMC अंतिम नियम जारी करेगा।
यह भी पढ़ें: Ayush Education को लेकर सरकार का बड़ा अपडेट, जानिए Medical Colleges और नए नियमों पर क्या कहा
![]()
Infrastructure पूरा नहीं तो Approval नहीं
NMC ने Draft में यह भी प्रस्तावित किया है कि यदि किसी Medical College का Hospital, Academic Block या अन्य आवश्यक Infrastructure निर्माणाधीन है, तो ऐसे संस्थान को नया Medical College शुरू करने, नया Course शुरू करने या MBBS/PG Seats बढ़ाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। आवेदन के समय सभी वैधानिक आवश्यकताओं और जरूरी Infrastructure का पूरा होना अनिवार्य होगा। इसका उद्देश्य छात्रों को अधूरी सुविधाओं वाले संस्थानों में प्रवेश मिलने से रोकना और Medical Education की गुणवत्ता बनाए रखना है।
Trusts, Companies और आवेदन प्रक्रिया में भी बदलाव
Draft Amendment में पात्र संस्थाओं से जुड़े नियमों में भी संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं। इसके तहत Companies Act, 2013 के तहत पंजीकृत Companies तथा राज्य के संबंधित कानूनों के तहत पंजीकृत Trusts को भी नए Medical Colleges स्थापित करने की पात्रता देने का प्रस्ताव है। इसके अलावा आवेदन के साथ जमा किए जाने वाले दस्तावेजों, मूल्यांकन प्रक्रिया, Approval Letter और अनुपालन संबंधी प्रावधानों में भी बदलाव सुझाए गए हैं। NMC का कहना है कि इन संशोधनों का उद्देश्य प्रक्रिया को अधिक स्पष्ट, पारदर्शी और जवाबदेह बनाना है।
![]()
एक नजर में Draft Amendment के प्रमुख प्रस्ताव
- Essentiality Certificate (EC) की अनिवार्यता हटाने का प्रस्ताव।
- अधूरे Infrastructure वाले Medical Colleges को Approval नहीं।
- Companies और Trusts को नए Medical College स्थापित करने की पात्रता।
- आवेदन और दस्तावेजों से जुड़े नियमों में संशोधन।
- नए Course और Seat Increase के लिए सख्त Compliance।
- Draft पर हितधारकों से सुझाव और आपत्तियां आमंत्रित।
- अंतिम नियम लागू होने से पहले NMC सुझावों की समीक्षा करेगा।
यह भी पढ़ें: Ayushman Bharat PM-JAY से 12.69 करोड़ लोगों को मिला Cashless Treatment, सामने आए नए आंकड़े
दीपक अरोड़ा
पत्रकार (BAJMC ,LLB )
सोशल मीडिया एवं डिजिटल पत्रकारिता में 6 वर्षों से सक्रिय हैं, स्वास्थ्य, राजनीति, अपराध और सामाजिक सरोकारों से जुड़े विषयों पर रिपोर्टिंग एवं विश्लेषणात्मक लेखन का अनुभव रखते हैं। पिछले तीन वर्षों से मेडिकल रिपोर्टर से जुड़े हैं।
Discussion about this post