मुंबई, 7 जुलाई 2026
Indian Medical Association (IMA) ने Maharashtra Clinical Establishments (Registration and Regulation) Bill, 2026 का विरोध करते हुए राज्य सरकार को चेतावनी दी है कि यदि डॉक्टरों की आपत्तियों पर ध्यान नहीं दिया गया तो राज्यभर में आंदोलन और Strike की जाएगी। IMA का कहना है कि Bill के कई प्रावधान Private Hospitals और Clinics के लिए व्यावहारिक नहीं हैं और इससे स्वास्थ्य सेवाओं पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है।
Bill के प्रावधानों पर IMA ने जताई आपत्ति
IMA का कहना है कि प्रस्तावित Bill तैयार करने से पहले मेडिकल संगठनों से पर्याप्त चर्चा नहीं की गई। संगठन का आरोप है कि Bill के कुछ प्रावधान अधिकारियों के हस्तक्षेप को बढ़ाएंगे, जिससे Private Healthcare Institutions पर अतिरिक्त प्रशासनिक बोझ पड़ेगा। IMA ने यह भी कहा कि छोटे और मध्यम स्तर के Hospitals तथा Clinics को इस कानून के तहत संचालन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। संगठन ने सरकार से Bill में संशोधन करने और डॉक्टरों के सुझाव शामिल करने की मांग की है।
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सरकार का दावा- पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी
महाराष्ट्र सरकार का कहना है कि Maharashtra Clinical Establishments Bill, 2026 का उद्देश्य राज्य के सभी Clinical Establishments के लिए एक समान नियामक व्यवस्था लागू करना है। Bill में अस्पतालों और अन्य स्वास्थ्य संस्थानों का अनिवार्य पंजीकरण, न्यूनतम मानकों का पालन, उपचार शुल्क का सार्वजनिक प्रदर्शन और मरीजों के अधिकारों से जुड़े प्रावधान शामिल किए गए हैं। सरकार का दावा है कि इससे स्वास्थ्य सेवाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी।
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Strike की चेतावनी, सरकार से संवाद की मांग
IMA ने स्पष्ट किया है कि यदि सरकार डॉक्टरों की चिंताओं का समाधान नहीं करती है तो संगठन राज्यव्यापी आंदोलन और Strike का रास्ता अपनाएगा। संगठन ने सरकार से Bill पर पुनर्विचार करने और मेडिकल समुदाय के साथ विस्तृत चर्चा करने की मांग की है। फिलहाल सरकार की ओर से IMA की मांगों पर अंतिम निर्णय सामने नहीं आया है।
आर. पी. अरोड़ा
सीनियर जर्नलिस्ट
तीन दशकों से अधिक समय से पत्रकारिता में सक्रिय आर. पी. अरोड़ा राजनीति, अपराध, स्वास्थ्य और समसामयिक विषयों के अनुभवी विश्लेषक हैं। खोजी रिपोर्टिंग और जमीनी मुद्दों पर उनकी पैनी नजर उन्हें एक विश्वसनीय पत्रकार के रूप में स्थापित करती है।
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