NEET EXAM POSTPONED: नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज (NBEMS) ने NEET PG 2025 परीक्षा को अगली सूचना तक स्थगित कर दिया है।
यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के उस निर्देश के बाद आया है जिसमें परीक्षा को एक ही शिफ्ट में आयोजित करने का आदेश दिया गया था। अब NBEMS जल्द ही परीक्षा की संशोधित तिथि की घोषणा करेगा।
NBEMS ने अपने आधिकारिक बयान में कहा कि परीक्षा की नई तिथि जल्द nbe.edu.in और natboard.edu.in पर जारी की जाएगी। पहले यह परीक्षा 15 जून 2025 को आयोजित होने वाली थी, लेकिन अब उसे अस्थायी रूप से टाल दिया गया है।
दो शिफ्ट में NEET PG 2025 ‘मनमानी’: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट की न्यायमूर्ति विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति एन वी अंजारिया भी शामिल थे, ने यह निर्देश दिया कि NEET PG 2025 परीक्षा सिर्फ एक ही शिफ्ट में आयोजित की जाए। कोर्ट ने कहा कि अलग-अलग प्रश्नपत्रों की कठिनाई या सरलता समान नहीं हो सकती, जिससे परीक्षा की निष्पक्षता पर प्रश्न उठते हैं।
पीठ ने यह भी कहा कि जब NEET UG परीक्षा एक शिफ्ट में हो सकती है, तो PG परीक्षा के लिए दो शिफ्ट की कोई आवश्यकता नहीं है। कोर्ट ने NBEMS को निर्देश दिया कि पूरी पारदर्शिता बनाए रखते हुए सुरक्षित और पर्याप्त परीक्षा केंद्रों की व्यवस्था की जाए।
क्यों टाली गई NEET PG 2025 परीक्षा?
NBEMS ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार अधिक परीक्षा केंद्रों और आवश्यक बुनियादी ढांचे की व्यवस्था करने के लिए यह निर्णय लिया गया है। परीक्षा को एक ही शिफ्ट में आयोजित करने के लिए तकनीकी और लॉजिस्टिक तैयारियां की जा रही हैं। इसके चलते 15 जून की प्रस्तावित परीक्षा को अस्थगित कर दिया गया है।
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परीक्षा पैटर्न में कोई बदलाव नहीं
NEET PG 2025 परीक्षा, पहले की तरह कंप्यूटर आधारित (CBT) होगी, जिसमें 200 बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs) होंगे। सभी प्रश्न अंग्रेजी में होंगे और हर प्रश्न में चार उत्तर विकल्प होंगे, जिनमें से एक सही/सर्वोत्तम उत्तर का चयन करना होगा। परीक्षा के लिए 3 घंटे 30 मिनट का समय निर्धारित है।
क्या है पूरा मामला?
NEET PG 2024 परीक्षा के बाद छात्रों ने पारदर्शिता की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। छात्रों का कहना था कि परीक्षा को एक ही शिफ्ट में आयोजित किया जाना चाहिए ताकि नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया की आवश्यकता न पड़े, जिसे वे अनुचित और भेदभावपूर्ण मानते हैं।
इस याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 22 मई 2025 को स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी मेडिकल यूनिवर्सिटीज अपनी फीस डिटेल्स सार्वजनिक करें और परीक्षा में पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए।
NBEMS ने अदालत को बताया कि पूरे देश में एक ही शिफ्ट में परीक्षा आयोजित करना संभव नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस तर्क को खारिज करते हुए कहा कि देश की संसाधन और तकनीकी क्षमताएं इतनी सक्षम हैं कि एक शिफ्ट में परीक्षा कराई जा सकती है।
आगे क्या?
अब सभी उम्मीदवारों को NBEMS की आधिकारिक वेबसाइट्स पर नजर बनाए रखनी होगी जहां जल्द ही परीक्षा की नई तिथि की घोषणा की जाएगी। परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी तैयारी जारी रखें और परीक्षा के संबंध में NBEMS की सभी घोषणाओं पर ध्यान दें।
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