NPPA: दवा की कीमतों पर नियंत्रण रखने वाली संस्था राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (NPPA) ने देशभर के मरीजों को बड़ी राहत दी है।
औषध मूल्य नियंत्रण आदेश (DPCO), 2013 के तहत, 1 अगस्त 2025 को जारी राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से चार आवश्यक दवाओं की अधिकतम खुदरा कीमत (ceiling price) तय की गई है। ये दवाएं सांस, हृदय, एंटीसेप्टिक और गंभीर चिकित्सा देखभाल से जुड़ी हैं और देशभर के अस्पतालों व क्लीनिकों में व्यापक रूप से उपयोग की जाती हैं।
कौन-कौन सी दवाएं हुईं सस्ती?
NPPA ने जिन चार निर्धारित (scheduled) दवाओं की कीमत तय की है, वे निम्नलिखित हैं:
क्रमांक | दवा का नाम | शक्ति और प्रकार | यूनिट | नई अधिकतम कीमत (रु.) |
1 | इप्राट्रोपियम | 250 माइक्रोग्राम/मिली (Nebulizer Solution) | 1 मिली | ₹2.96 |
2 | सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड | 10mg/mL इंजेक्शन | 1 मिली | ₹28.99 |
3 | पोविडोन आयोडीन | 10% एंटिसेप्टिक ऑइंटमेंट | 1 ग्राम | ₹6.26 |
4 | डिल्टियाजेम | 180mg मॉडिफाइड रिलीज़ कैप्सूल | 1 कैप्सूल | ₹26.72 |
क्या होगा असर?
इन दवाओं की कीमत में कटौती से मरीजों को महंगे इलाज से राहत मिलेगी। विशेष रूप से दमा, सीओपीडी, हाई ब्लड प्रेशर, घाव संक्रमण, और हृदय रोग से पीड़ित लोगों को इसका लाभ मिलेगा। ये दवाएं आउटडोर मरीजों और अस्पतालों—दोनों में दी जाती हैं।
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सरकारी दिशानिर्देश और नियम
राजपत्र अधिसूचना में सरकार ने निम्नलिखित निर्देश भी जारी किए हैं:
- जो कंपनियां इन दवाओं को इस निर्धारित अधिकतम कीमत से अधिक मूल्य पर बेच रही थीं, उन्हें अब अपने मूल्य घटाने होंगे।
- जिन निर्माताओं की मौजूदा MRP इस अधिकतम कीमत से कम है, उन्हें अपनी पुरानी कीमत ही बनाए रखनी होगी।
- GST केवल तभी जोड़ा जा सकता है जब वह वास्तव में सरकार को देय हो।
- हर निर्माता को Form-V के तहत नई मूल्य सूची NPPA और राज्य औषध नियंत्रक को भेजनी होगी।
- हर डीलर और रिटेलर को यह मूल्य सूची अपने स्टोर में साफ-साफ तरीके से प्रदर्शित करनी होगी ताकि उपभोक्ता इसे देख सकें।
- यदि कोई कंपनी इस अधिकतम कीमत का पालन नहीं करती है, तो उससे अत्यधिक वसूली गई राशि ब्याज सहित वसूली जाएगी।
- यदि कोई निर्माता इन दवाओं का उत्पादन बंद करना चाहता है, तो कम से कम 6 महीने पहले NPPA को सूचना देनी होगी।
पहले के आदेश अब निरस्त
NPPA ने स्पष्ट किया है कि इस अधिसूचना के बाद, इससे पहले जारी की गई संबंधित दवाओं की अधिकतम कीमत या रिटेल कीमत से जुड़ी अधिसूचनाएं अब स्वतः निरस्त हो जाती हैं।
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