How to Open Medical Store: मौजूदा दौर में मेडिकल स्टोर खोलना न केवल एक सुरक्षित बल्कि मुनाफे का सौदा भी साबित हो रहा है।
बदलती जीवनशैली और भागदौड़ भरे जीवन के कारण बीमारियों की आशंका बढ़ गई है। ब्लड शुगर, हाइपरटेंशन, थायरॉइड जैसी बीमारियों ने आम जीवन में अपनी जगह बना ली है। ऐसे में लोगों को लगातार दवाओं की जरूरत रहती है, जिससे मेडिकल स्टोर्स (Medical Store) की मांग में वृद्धि हुई है।
लेकिन अगर आप भी मेडिकल स्टोर खोलने की योजना बना रहे हैं, तो आपके लिए यह जानना जरूरी है कि यह बिजनेस किसी भी अन्य व्यापार से अलग है, क्योंकि यह सीधे तौर पर लोगों की सेहत और जिंदगी से जुड़ा हुआ है। इसलिए इसे शुरू करने से पहले कुछ आवश्यक योग्यताओं और कानूनी प्रक्रियाओं को समझना बेहद जरूरी है।
Medical Store: कौन सी डिग्री है जरूरी?
मेडिकल स्टोर (Medical Store) खोलने के लिए आपके पास फार्मेसी क्षेत्र की मान्यता प्राप्त डिग्री या डिप्लोमा होना जरूरी है। इसमें दो प्रमुख विकल्प होते हैं:
- Pharma (Diploma in Pharmacy)
- Pharma (Bachelor of Pharmacy)
यह डिग्री या डिप्लोमा किसी Pharmacy Council of India (PCI) से मान्यता प्राप्त कॉलेज या संस्थान से ही होना चाहिए। इसके आधार पर ही आपको ड्रग लाइसेंस प्रदान किया जाता है, जो मेडिकल स्टोर खोलने के लिए अनिवार्य होता है।
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अगर आपके पास फार्मेसी की डिग्री नहीं है?
यदि आपके पास खुद फार्मेसी की डिग्री नहीं है, तो आप एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट को स्टोर में नियुक्त कर सकते हैं, जो लाइसेंस होल्डर के रूप में काम करेगा। ध्यान रहे कि वह फार्मासिस्ट हमेशा स्टोर पर उपस्थित रहना चाहिए और उसकी डिग्री एवं रजिस्ट्रेशन दस्तावेज दुकान में उपलब्ध होने चाहिए।
एक लाइसेंस से कितने स्टोर?
ड्रग लाइसेंस की कानूनी सीमा को लेकर कई भ्रांतियां हैं। स्पष्ट रूप से बता दें कि एक ड्रग लाइसेंस से केवल एक ही मेडिकल स्टोर खोला जा सकता है।
कई लोग एक ही लाइसेंस से दो या तीन स्टोर चलाने की कोशिश करते हैं, जो कि कानूनन गलत है। ऐसी स्थिति में ड्रग इंस्पेक्टर की जांच के दौरान यदि यह अनियमितता पाई जाती है, तो लाइसेंस रद्द किया जा सकता है और भारी जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
लाइसेंस प्राप्त करने के लिए अन्य जरूरी दस्तावेज:
मेडिकल स्टोर (Medical Store) खोलने के लिए निम्न दस्तावेजों की आवश्यकता होती है:
- फार्मेसी डिग्री/डिप्लोमा की कॉपी
- रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (स्टेट फार्मेसी काउंसिल से)
- आधार कार्ड और पैन कार्ड
- स्टोर का रेंट एग्रीमेंट या स्वामित्व प्रमाण
- नक्शा और स्टोरेज फैसिलिटी का विवरण
- ड्रग लाइसेंस के लिए आवेदन फार्म (फॉर्म 20 और 21)
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