CCTV On Medical Shop: दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने राजधानी में संचालित सभी मेडिकल स्टोर्स को आदेश जारी कर कहा है कि वे 31 जुलाई तक अपनी दुकानों में सीसीटीवी कैमरे अनिवार्य रूप से लगाएं।
इस निर्देश का उद्देश्य डॉक्टर की पर्ची के बिना डुअल यूज ड्रग्स और शेड्यूल H, H1, X श्रेणी की दवाओं की गैरकानूनी बिक्री पर नियंत्रण पाना है।
क्या हैं डुअल यूज ड्रग्स?
डुअल यूज ड्रग्स वे दवाएं होती हैं जिनका इस्तेमाल न केवल चिकित्सकीय उद्देश्यों के लिए किया जाता है, बल्कि इनका उपयोग औद्योगिक क्षेत्रों जैसे कपड़ा, केमिकल, खाद्य प्रसंस्करण आदि में भी होता है। इन्हीं कारणों से इन दवाओं के दुरुपयोग और गैरकानूनी प्रयोग की संभावना अधिक रहती है।
CCTV On Medical Shop: क्यों लिया गया यह फैसला?
दिल्ली सरकार के अधिकारियों ने बताया कि 18 जुलाई को आयोजित राज्य स्तरीय एनसीओआरडी (National Narcotics Coordination Portal) की बैठक में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के स्पेशल सेक्रेटरी की अध्यक्षता में यह मुद्दा उठाया गया था।
बैठक में रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स (RMP) के पर्चे के बिना संवेदनशील दवाओं की बिक्री पर अंकुश लगाने की आवश्यकता पर चर्चा हुई थी। इसके बाद विभाग ने ऑल केमिस्ट एसोसिएशन दिल्ली और रिटेल डिस्ट्रीब्यूशन केमिस्ट अलायंस (RDCA) को नोटिस जारी कर सीसीटीवी लगाने का निर्देश दिया है।
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स्वास्थ्य विभाग ने क्या कहा?
स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी नोटिस में कहा गया है कि राजधानी के सभी मेडिकल स्टोर्स में सीसीटीवी कैमरे (CCTV On Medical Shop) अनिवार्य रूप से लगाए जाएं ताकि डॉक्टर की पर्ची के बिना संवेदनशील श्रेणी की दवाओं की बिक्री पर नजर रखी जा सके।
विभाग ने साफ किया है कि जो मेडिकल स्टोर (CCTV On Medical Shop) इस आदेश का पालन नहीं करेंगे, उनके खिलाफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी।
किन दवाओं पर रहेगी सख्ती?
- Schedule H- सबसे आम दवाइया होती है जैसे कि painkiller, सीजनल फ़्लू की दवाइया. आमतौर पर मेडिकल स्टोर पर सबसे अधिक बिकने वाली दवाएं हैं.
- Schedule H1- इन दवाओं को लेकर नियम थोड़े सख्त होते हैं. केमिस्ट को इन दवाओं को लेकर रजिस्टर मेन्टेन करना होता है.
- Schedule X- ये सबसे कठोर नियम वाली दवाइया होती हैं. अमूमन साइकोटिक ड्रग्स इस केटेगरी में होती हैं. ये दवाएं बिना मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन के नहीं बेचीं जा सकती.
क्या होगा सीसीटीवी का असर?
विशेषज्ञों का मानना है कि सीसीटीवी कैमरे (CCTV On Medical Shop) लगाने से दवा की दुकानों पर निगरानी बढ़ेगी, जिससे बिना पर्ची के दवाओं की बिक्री पर लगाम लगेगी। साथ ही यह निर्णय ड्रग माफियाओं और नशा तस्करी के खिलाफ भी एक अहम कदम माना जा रहा है।
मेडिकल स्टोर मालिकों की प्रतिक्रिया
दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन के एक वरिष्ठ सदस्य ने नाम न जाहिर करने की शर्त पर कहा कि हम सरकार के फैसले का स्वागत करते हैं लेकिन सीसीटीवी इंस्टॉलेशन की समय-सीमा बहुत कम है। छोटे दुकानदारों को तकनीकी मदद भी मिलनी चाहिए।
आगे क्या?
स्वास्थ्य विभाग ने साफ कर दिया है कि 31 जुलाई के बाद बिना सीसीटीवी कैमरे (CCTV On Medical Shop) के काम करने वाली दवा दुकानों को नोटिस जारी कर सस्पेंड किया जा सकता है। विभाग नियमित निरीक्षण भी करेगा।
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