NEET-PG 2024: नेशनल एलिजिबिलिटी-कम-एंट्रेंस टेस्ट पोस्टग्रेजुएट (NEET-PG) 2024 परीक्षा की उत्तर कुंजी जारी करने की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर अब 15 जुलाई 2025 को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। इससे पहले कई बार यह मामला टल चुका है।
यह याचिका नीट पीजी 2024 (NEET-PG 2024) के कई उम्मीदवारों द्वारा दायर की गई थी, जिन्होंने परीक्षा आयोजित करने वाले नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन (NBEMS) पर पारदर्शिता की कमी और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स (SOPs) का पालन न करने का आरोप लगाया था।
याचिकाकर्ताओं का कहना था कि परीक्षा से महज तीन दिन पहले परीक्षा पैटर्न में बड़े बदलाव किए गए जिसमें दो शिफ्टों का निर्धारण, अंक सामान्यीकरण की नई विधि और टाई-ब्रेकर मानदंड में परिवर्तन शामिल थे। इन बदलावों ने उम्मीदवारों को भारी नुकसान पहुंचाया है।
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प्रमुख मांगें और आरोप
- प्रश्नपत्र, उत्तर कुंजी और अभ्यर्थियों की रिस्पॉन्स शीट्स जारी नहीं की गईं।
- केवल स्कोरकार्ड उपलब्ध कराया गया, जिससे छात्र अपनी उत्तरों की जांच नहीं कर पाए।
- याचिकाकर्ताओं ने कहा कि परीक्षा सूचना बुलेटिन को बिना किसी नियम-कानून के मनमाने ढंग से बदला गया।
NEET-PG 2024: सुनवाई की अब तक की स्थिति
- सुप्रीम कोर्ट ने 20 सितंबर 2024 को याचिका पर संज्ञान लेते हुए केंद्र सरकार और NBE को नोटिस जारी किया था।
- 30 सितंबर की सुनवाई में केंद्र सरकार की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ, जिससे मामला टल गया।
- 25 अक्टूबर को फिर सुनवाई टली क्योंकि NBE ने जवाब दाखिल कर दिया था, लेकिन केंद्र ने नहीं किया।
- इसके बाद मार्च 25, अप्रैल 8 और 20 मई 2025 को भी सुनवाई टलती रही।
सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी
हालिया सुनवाई के दौरान CJI गवई और जस्टिस एजी मसीह की पीठ ने कहा कि मामला अब शायद निष्प्रभावी हो चुका है क्योंकि यह NEET PG 2024 से जुड़ा है। हालांकि याचिकाकर्ताओं के वकील ने कहा कि यह मामला केवल एक परीक्षा तक सीमित नहीं है बल्कि इसमें अंकों की सामान्यीकरण प्रक्रिया, उत्तर कुंजी की त्रुटियों और मार्किंग में विसंगतियों जैसे व्यापक मुद्दे शामिल हैं।
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