Red Cross Symbol: दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य सेवा निदेशालय (नर्सिंग होम सेल) ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के सभी निजी अस्पतालों और नर्सिंग होम्स को अपनी छतों पर रेड क्रॉस प्रतीक रंगने का निर्देश दिया है।
यह आदेश वर्तमान में चल रही सीमा पार तनावों और संभावित संकट की स्थिति को ध्यान में रखते हुए जारी किया गया है। सभी पंजीकृत नर्सिंग होम्स और निजी अस्पतालों को इस आदेश (Red Cross Symbol) का त्वरित अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है।
आपातकालीन स्थिति में अस्पतालों को तैयार रहने का आदेश
स्वास्थ्य सेवा निदेशालय (डीजीएचएस) के आदेश में कहा गया है कि सभी निजी अस्पतालों और नर्सिंग होम्स को अपनी स्टॉक की स्थिति की जांच करनी होगी और विशेषज्ञों की उपलब्धता सुनिश्चित करनी होगी। यह कदम वर्तमान भू-राजनीतिक स्थिति के मद्देनजर उठाया गया है।
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नर्सिंग होम्स और अस्पतालों के लिए दिशा-निर्देश
डीजीएचएस ने निम्नलिखित दिशा-निर्देश जारी किए हैं जो तत्काल लागू होंगे:
- सभी अस्पतालों को अपने छतों पर रेड क्रॉस (Red Cross Symbol) प्रतीक रंगने का आदेश दिया गया है।
- अस्पतालों और नर्सिंग होम्स को सर्जन, एनेस्थेटिस्ट, ऑर्थोपेडिस्ट, और जलवायु चिकित्सा विशेषज्ञों की सूची और संपर्क विवरण तैयार रखनी होगी।
- सभी अस्पतालों को अपने आईसीयू बेड्स, ऑपरेशनल वेंटिलेटर्स और ऑक्सीजन आपूर्ति की स्थिति की जांच करनी होगी।
- अस्पतालों को अपनी जनरेटर सेट की स्थिति की भी जांच करनी होगी और किसी भी आपातकालीन स्थिति के लिए तैयार रखना होगा।
प्राकृतिक आपदाओं और संकट के दौरान सहकारिता की आवश्यकता
यह आदेश दिल्ली नर्सिंग होम्स पंजीकरण (संशोधन) नियम 2011 के नियम 14 के तहत जारी किया गया है, जिसमें प्राकृतिक आपदाओं, महामारी, और अन्य संकट के समय नर्सिंग होम्स को आपातकालीन चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए निर्देशित किया गया है। इसके तहत, किसी भी गंभीर या घायल मरीज को इलाज देने से मना नहीं किया जा सकता।
निर्देशों का पालन अनिवार्य
डीजीएचएस ने अस्पतालों से इन निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने का आग्रह किया है और कहा कि इस आदेश (Red Cross Symbol) के अनुपालन की स्कैन की गई प्रति को 11 मई 2025, सुबह 11:00 बजे तक संबंधित अधिकारियों को भेजा जाना अनिवार्य है।
अंतिम निर्देश
सभी अस्पतालों को इन आदेशों का पालन करने की चेतावनी दी गई है, ताकि किसी भी आपातकालीन स्थिति में तत्परता और सहकारिता सुनिश्चित की जा सके।
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