Health News: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने हाल ही में एक गजट अधिसूचना जारी कर, बच्चों के लिए उपलब्ध क्लोर्फेनीरामाइन मालेएट और फेनाइलफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड का संयोजन (FDC) 4 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए प्रतिबंधित कर दिया है।
इसके साथ ही, सभी निर्माताओं को इस दवा के पैकेजिंग और विपणन सामग्री पर स्पष्ट चेतावनी का उल्लेख करने का निर्देश दिया गया है कि यह संयोजन इस आयु वर्ग के लिए उपयुक्त नहीं है।
यह संयोजन आमतौर पर बच्चों के ठंड और एलर्जी से संबंधित ओवर-द-काउंटर दवाओं, खासकर सिरप में पाया जाता है। मंत्रालय का यह नया निर्देश दवा निर्माताओं को अपने पैकेजिंग और विपणन सामग्री को अपडेट करने के लिए बाध्य करेगा, जिसमें यह चेतावनी शामिल होगी। यदि निर्माताओं ने इसका पालन नहीं किया तो उनके खिलाफ नियामक कार्रवाई की जा सकती है, जिसमें बिक्री पर प्रतिबंध भी शामिल है।
Health एक्स्पर्ट्स द्वारा उठाए गए सुरक्षा चिंताएँ
यह निर्णय 15 अप्रैल को गजट में प्रकाशित किया गया, और इसका आधार दो विशेषज्ञ पैनल की विस्तृत समीक्षाएं हैं। ये पैनल थे, "सबस्पेक्ट एक्सपर्ट कमिटी" और "ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड (DTAB)", जिन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि यह संयोजन छोटे बच्चों के लिए जोखिम पैदा कर सकता है और इस पर चेतावनी लेबल अनिवार्य किया जाना चाहिए।
सरकार की अधिसूचना के अनुसार, "केंद्रीय सरकार इस बात से संतुष्ट है कि क्लोर्फेनीरामाइन मालेएट + फेनाइलफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड का संयोजन 4 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए जोखिम पैदा कर सकता है और इस दवा के लिए सुरक्षित विकल्प उपलब्ध हैं।"
ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड का समर्थन
DTAB ने भी इस मामले की समीक्षा की और 4 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए इस संयोजन पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की। इसके अलावा, बोर्ड ने यह भी कहा कि इस संयोजन को तब तक निर्मित, बेचा या वितरित नहीं किया जाए जब तक कि इसके पैकेज पर इस निर्धारित चेतावनी का उल्लेख न हो।
केंद्रीय सरकार ने राष्ट्रीय प्रतिबंध लगाया
केंद्रीय सरकार (Health Ministry) ने इन विशेषज्ञ सिफारिशों के आधार पर दवा पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया। सरकार का आदेश है, "केंद्रीय सरकार ने क्लोर्फेनीरामाइन मालेएट + फेनाइलफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड के संयोजन की सभी किस्मों के निर्माण, बिक्री और वितरण को इस शर्त पर प्रतिबंधित कर दिया है कि निर्माता दवा के पैकेज और प्रचार सामग्री पर यह चेतावनी प्रदर्शित करेंगे: 'यह संयोजन 4 वर्ष से कम आयु के बच्चों में उपयोग नहीं किया जाना चाहिए।'"
यह आदेश 15 अप्रैल, 2025 को गजट में प्रकाशित होने की तिथि से लागू हो गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के सलाहकार राजीव वाधवान ने इस अधिसूचना पर हस्ताक्षर किए हैं।
Health: बच्चों के लिए सुरक्षित दवाओं का महत्व
इस नई गजट अधिसूचना (Health Ministry) के साथ, सरकार ने बच्चों के लिए दवाओं की सुरक्षा को प्राथमिकता दी है और यह सुनिश्चित किया है कि केवल सुरक्षित दवाएं ही छोटे बच्चों को दी जाएं। अब निर्माता और स्वास्थ्य सेवा प्रदाता इस प्रतिबंध के अनुसार अपने कार्यों को पुनः समायोजित करेंगे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि 4 वर्ष से कम आयु के बच्चों को इस दवा का सेवन न हो।
यह कदम सार्वजनिक सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए उठाया गया है और चिकित्सा क्षेत्र में उच्च मानकों की ओर एक और महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।