नई दिल्ली, 14 जुलाई 2026
National Medical Commission (NMC) ने मेडिकल शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए Establishment of New Medical Institutions, Starting of New Medical Courses, Increase of Seats for Existing Courses and Assessment and Rating Regulations, 2023 में संशोधन का मसौदा (Draft Amendment) जारी किया है। प्रस्तावित नियमों के अनुसार, यदि किसी मेडिकल कॉलेज का शैक्षणिक भवन, अस्पताल या अन्य आवश्यक Infrastructure पूरी तरह तैयार नहीं है, तो उसे नए Medical College खोलने, नए Course शुरू करने या MBBS एवं अन्य सीटों में वृद्धि की अनुमति नहीं मिलेगी। NMC ने इन प्रस्तावित संशोधनों पर हितधारकों से सुझाव भी आमंत्रित किए हैं।
अधूरे भवन पर नहीं मिलेगी किसी भी विस्तार की अनुमति
Draft Amendment के अनुसार, मेडिकल कॉलेजों को आवेदन करने से पहले यह सुनिश्चित करना होगा कि उनका पूरा Academic और Hospital Infrastructure निर्धारित मानकों के अनुरूप तैयार हो। यदि किसी संस्थान का भवन निर्माणाधीन है या आवश्यक सुविधाएं अधूरी हैं, तो उसकी नई आवेदन प्रक्रिया स्वीकार नहीं की जाएगी। NMC का मानना है कि पहले कई संस्थानों ने अधूरी सुविधाओं के बावजूद सीटें बढ़ाने या नए कोर्स शुरू करने के लिए आवेदन किए, जिससे मेडिकल शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित होने की आशंका बनी रहती थी। नए प्रस्ताव का उद्देश्य इस स्थिति को रोकना है।
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कॉलेजों के लिए आवेदन प्रक्रिया भी होगी अधिक सख्त
प्रस्तावित संशोधनों में आवेदन प्रक्रिया को भी अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाने पर जोर दिया गया है। आवेदन के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज, प्रमाणपत्र और निर्धारित शर्तों का पालन अनिवार्य होगा। अधूरे या त्रुटिपूर्ण आवेदन सीधे अस्वीकार किए जा सकते हैं। इसके अलावा, विभिन्न प्रकार के आवेदकों, संस्थागत पात्रता और नियामकीय प्रक्रियाओं से जुड़े कई प्रावधानों को भी स्पष्ट किया गया है, ताकि भविष्य में अनुमति प्रक्रिया अधिक व्यवस्थित और पारदर्शी बन सके।
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मेडिकल शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने पर NMC का फोकस
विशेषज्ञों का मानना है कि इन प्रस्तावित संशोधनों का उद्देश्य केवल सीटों की संख्या बढ़ाना नहीं, बल्कि गुणवत्तापूर्ण मेडिकल शिक्षा सुनिश्चित करना है। यदि ये नियम लागू होते हैं, तो मेडिकल कॉलेजों को पहले आवश्यक Infrastructure, अस्पताल, फैकल्टी और अन्य सुविधाएं पूरी करनी होंगी। इसके बाद ही नए Medical College, नए Course या सीट वृद्धि के लिए अनुमति मिल सकेगी। NMC ने Draft Amendment पर सुझाव और आपत्तियां आमंत्रित की हैं, जिसके बाद अंतिम नियम अधिसूचित किए जाएंगे।
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आर. पी. अरोड़ा
सीनियर जर्नलिस्ट
तीन दशकों से अधिक समय से पत्रकारिता में सक्रिय आर. पी. अरोड़ा राजनीति, अपराध, स्वास्थ्य और समसामयिक विषयों के अनुभवी विश्लेषक हैं। खोजी रिपोर्टिंग और जमीनी मुद्दों पर उनकी पैनी नजर उन्हें एक विश्वसनीय पत्रकार के रूप में स्थापित करती है।
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