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DCGI की चेतावनी! 15 अगस्त के बाद नहीं कर सकेंगे WHO-GMP के फिजिकल आवेदन

DCGI की चेतावनी! 15 अगस्त के बाद नहीं कर सकेंगे WHO-GMP के फिजिकल आवेदन

DCGI: केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (CDSCO) के औषधि महानियंत्रक (DCGI) ने सभी जोनल और सब-जोनल कार्यालयों को निर्देश दिया है कि 15 अगस्त 2025 के बाद WHO-GMP प्रमाणपत्र (COPP) के लिए किसी भी तरह का फिजिकल आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

अब आवेदन केवल ऑनलाइन नेशनल ड्रग्स लाइसेंसिंग सिस्टम (ONDLS) पोर्टल के माध्यम से ही किया जा सकेगा।

परिपत्र संख्या IT/COPP/ONDLS/2025/001 दिनांक 25 जून 2025 के अनुसार, 15 जुलाई 2025 से सभी आवेदन केवल ONDLS पोर्टल पर जमा करने की बाध्यता थी। उसी दिन से भौतिक आवेदन बंद होने थे, लेकिन उद्योग जगत से प्राप्त विभिन्न प्रतिनिधित्वों को देखते हुए समयसीमा 15 अगस्त 2025 तक बढ़ाई गई थी।

अंतिम चेतावनी- अब और विस्तार नहीं

DCGI के नए निर्देश में स्पष्ट किया गया है कि 15 अगस्त 2025 के बाद किसी भी प्रकार का भौतिक आवेदन या फाइल स्वीकार नहीं होगी। इस समयसीमा के बाद केवल ONDLS पोर्टल के माध्यम से ही WHO-GMP (COPP) अनुमोदन के लिए आवेदन संभव होगा।

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प्रशिक्षण और जागरूकता अभियान

सीडीएससीओ ने ऑनलाइन प्रणाली को सहज बनाने के लिए 21 जुलाई 2025 से देशभर के जोनल और सब-जोनल स्तरों पर फिजिकल व हाइब्रिड जागरूकता एवं प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए। ये कार्यक्रम सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग (CDAC) के अधिकारियों के साथ मिलकर किए गए, जिनमें राज्य प्राधिकरणों और फार्मा उद्योग के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

राज्य प्राधिकरणों को भी निर्देश

राज्य औषधि लाइसेंसिंग प्राधिकरणों (SLAs) से कहा गया है कि संबंधित अधिकारियों और उनके अधिकार क्षेत्र का सही मैपिंग सुनिश्चित करें। साथ ही, उत्पाद सूची को उचित सत्यापन के बाद ही स्वीकृति देने के निर्देश दिए गए हैं।

यदि पोर्टल से संबंधित किसी भी प्रकार की तकनीकी सहायता की आवश्यकता हो, तो सी-डैक या सीडीएससीओ से संपर्क किया जा सकता है।

आधिकारिक सूचना पढ़ने के लिए नीचे दी गई PDF को देखें: