नई दिल्ली, 18 जुलाई 2026
NMC (National Medical Commission) ने देशभर के Medical Colleges को स्पष्ट निर्देश जारी करते हुए कहा है कि शैक्षणिक सत्र 2026-27 में केवल Approved Seats पर ही MBBS Admission दिए जाएं। आयोग ने चेतावनी दी है कि स्वीकृत सीटों से अधिक किसी भी छात्र को प्रवेश देना NMC Act, 2019 का उल्लंघन माना जाएगा और संबंधित Medical College के खिलाफ Regulatory एवं Penal Action किया जाएगा। यह निर्देश Medical Assessment and Rating Board (MARB) द्वारा जारी Seat Matrix के साथ सार्वजनिक नोटिस में दिए गए हैं।
Approved Seats से अधिक Admission पर रोक
NMC ने सभी Medical Colleges और संबंधित Counselling Authorities को निर्देश दिया है कि वे केवल MARB द्वारा स्वीकृत सीटों पर ही MBBS Admission सुनिश्चित करें। आयोग ने कहा है कि किसी भी परिस्थिति में Approved Intake Capacity से अधिक छात्रों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। यदि कोई संस्थान ऐसा करता है तो इसे NMC Act, 2019 और उससे जुड़े नियमों का उल्लंघन माना जाएगा तथा संबंधित संस्थान के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
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Seat Matrix के साथ जारी हुए निर्देश
MARB ने Academic Session 2026-27 के लिए MBBS Course की Final Seat Matrix भी जारी की है। इसमें नए Medical Colleges की स्थापना और मौजूदा Medical Colleges में MBBS Seats बढ़ाने के लिए दी गई स्वीकृतियां शामिल हैं। आयोग ने स्पष्ट किया कि यह Seat Matrix आवश्यकता पड़ने पर Appeal Committee या अन्य सक्षम प्राधिकरण के निर्णय के अनुसार संशोधित भी की जा सकती है।
Private Medical Colleges को भी निर्देश
NMC ने उन Private Medical Colleges को भी निर्देश दिए हैं जिन्हें नया Medical College शुरू करने या MBBS Seats बढ़ाने की मंजूरी मिली है। ऐसे संस्थानों को सात दिनों के भीतर आवश्यक Electronic Bank Guarantee (E-Bank Guarantee) जमा करनी होगी। आयोग ने कहा कि Letter of Permission (LoP) तभी जारी किया जाएगा जब Bank Guarantee प्राप्त होने के बाद उसे संतोषजनक पाया जाएगा।
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Students और Colleges के लिए क्या मायने हैं?
NMC के इस निर्देश का उद्देश्य MBBS Admission प्रक्रिया को पारदर्शी और नियमों के अनुरूप बनाए रखना है। इससे Medical Colleges को Approved Intake Capacity का सख्ती से पालन करना होगा, जबकि छात्रों को केवल अधिकृत सीटों पर ही प्रवेश मिलेगा। आयोग ने सभी Medical Colleges, Medical Counselling Committee और अन्य संबंधित पक्षों से इन निर्देशों का अनिवार्य रूप से पालन करने को कहा है।
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दीपक अरोड़ा
पत्रकार (BAJMC ,LLB )
सोशल मीडिया एवं डिजिटल पत्रकारिता में 6 वर्षों से सक्रिय हैं, स्वास्थ्य, राजनीति, अपराध और सामाजिक सरोकारों से जुड़े विषयों पर रिपोर्टिंग एवं विश्लेषणात्मक लेखन का अनुभव रखते हैं। पिछले तीन वर्षों से मेडिकल रिपोर्टर से जुड़े हैं।
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