खबरें

NMC ने बदल दिया Appeal Process, अब Medical Colleges के लिए क्या हुआ अनिवार्य?

खबर का सार

NMC ने मेडिकल कॉलेजों और संस्थानों को निर्देश दिया है कि अब MARB, UGMEB और PGMEB के फैसलों के खिलाफ सभी अपीलें केवल Online Appeal Portal के माध्यम से ही स्वीकार की जाएंगी।

NMC
नई दिल्ली, 2 जुलाई 2026 National Medical Commission (NMC) ने मेडिकल कॉलेजों और संस्थानों के लिए अपील दाखिल करने की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया है। आयोग ने निर्देश जारी करते हुए कहा है कि MARB, UGMEB और PGMEB के निर्णयों के खिलाफ अब सभी अपीलें केवल NMC के Online Appeal Portal के माध्यम से ही स्वीकार की जाएंगी। आयोग के अनुसार यह व्यवस्था अपील प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, डिजिटल और समयबद्ध बनाने के उद्देश्य से लागू की गई है।

अब सिर्फ Online Portal से होगी Appeal

NMC ने स्पष्ट किया है कि 1 जुलाई 2026 से National Medical Commission Act, 2019 के तहत मेडिकल कॉलेजों और संस्थानों द्वारा दायर की जाने वाली सभी अपीलें केवल Online Appeal Portal के माध्यम से ही स्वीकार की जाएंगी। कॉलेज अपने अधिकृत College Login के जरिए पोर्टल पर लॉगिन कर अपील दर्ज कर सकेंगे। आयोग ने कहा कि यह कदम अपील प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी और अधिक प्रभावी बनाने के लिए उठाया गया है।

E-mail और अन्य माध्यम तत्काल बंद

NMC ने यह भी स्पष्ट किया है कि Online Appeal Portal शुरू होने के बाद E-mail या किसी अन्य माध्यम से भेजी गई अपीलों पर अब विचार नहीं किया जाएगा। आयोग ने कहा कि पहले कई अपीलें गलत प्रावधानों के तहत दाखिल होने, जरूरी दस्तावेज नहीं लगाने या गलत प्राधिकरण के समक्ष भेजे जाने के कारण तकनीकी आधार पर प्रभावित होती थीं। इसलिए सभी हितधारकों को अपील दाखिल करने से पहले पोर्टल पर उपलब्ध User Manual और दिशा-निर्देशों को ध्यान से पढ़ने की सलाह दी गई है।

Portal पर पूरी प्रक्रिया होगी डिजिटल

NMC के अनुसार मेडिकल कॉलेजों को पोर्टल पर लॉगिन करने के बाद नया Appeal Form भरना होगा, जिसमें संबंधित आदेश, Academic Year, Regulation और अन्य आवश्यक जानकारी दर्ज करनी होगी। इसके साथ आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होंगे और निर्धारित Appeal Fee का ऑनलाइन भुगतान करना होगा। सभी जानकारी पूरी होने के बाद ही अपील अंतिम रूप से जमा की जा सकेगी।

समयबद्ध और पारदर्शी प्रक्रिया पर जोर

आयोग का कहना है कि नई व्यवस्था से अपीलों के निस्तारण की प्रक्रिया अधिक Transparent, Efficient और Time-Bound होगी। NMC ने मेडिकल कॉलेजों और संस्थानों से अपील दाखिल करने से पहले पोर्टल पर उपलब्ध शर्तों और दिशा-निर्देशों का पालन करने को कहा है, ताकि तकनीकी कारणों से अपील प्रभावित न हो।

Bangladesh Report: 22 महीनों में हिरासत के दौरान 101 मौतों का दावा, GCDG की रिपोर्ट में क्या है?

दीपक अरोड़ा

पत्रकार (BAJMC ,LLB ) सोशल मीडिया एवं डिजिटल पत्रकारिता में 6 वर्षों से सक्रिय हैं, स्वास्थ्य, राजनीति, अपराध और सामाजिक सरोकारों से जुड़े विषयों पर रिपोर्टिंग एवं विश्लेषणात्मक लेखन का अनुभव रखते हैं। पिछले तीन वर्षों से मेडिकल रिपोर्टर से जुड़े हैं।