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NEET Protest: Supreme Court में पहुंचा Police Action मामला, CJI की टिप्पणी ने खींचा सबका ध्यान...

NEET Protest के दौरान Student Protesters पर Police Action के खिलाफ दायर याचिका पर Supreme Court ने तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। CJI Surya Kant ने कहा कि कोर्ट Video देखने में समय नहीं लगाएगा।

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दिल्ली, 22 जुलाई 2026

Supreme Court ने NEET से जुड़े विरोध प्रदर्शन के दौरान Student Protesters पर कथित Police Action के खिलाफ दाखिल याचिका पर तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। Chief Justice of India (CJI) Surya Kant की अध्यक्षता वाली Bench ने याचिकाकर्ता की ओर से की गई Urgent Listing की मांग को स्वीकार नहीं किया। सुनवाई के दौरान वकील ने Police Action से जुड़े Video Evidence का हवाला दिया, जिस पर CJI ने कहा कि कोर्ट के पास Video देखने का समय नहीं है।

NEET Protest को लेकर दायर हुई थी याचिका

यह याचिका Delhi में हुए Student Protest के दौरान Police Action को चुनौती देते हुए दाखिल की गई थी। Protesters NEET Exam में कथित अनियमितताओं और National Testing Agency (NTA) में सुधार की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। याचिकाकर्ता के वकील ने Supreme Court से मामले में हस्तक्षेप की मांग करते हुए कहा कि छात्रों के साथ कथित रूप से Police Excess किया गया और इसके संबंध में Video उपलब्ध हैं। हालांकि, Supreme Court ने इस स्तर पर मामले की तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया।

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CJI Surya Kant ने Video देखने से किया इनकार

सुनवाई के दौरान जब वकील ने कहा कि उनके पास Police कार्रवाई से जुड़े Video मौजूद हैं, तो CJI Surya Kant ने कहा कि Bench Video देखने में रुचि नहीं रखती और उसके पास इसके लिए समय नहीं है। उन्होंने वकील से कहा कि वह कोर्ट का समय बर्बाद न करें। Supreme Court की Bench ने स्पष्ट किया कि मामले को सामान्य प्रक्रिया के तहत सुना जा सकता है, लेकिन Urgent Listing की मांग को स्वीकार नहीं किया गया।

Parliament March के दौरान हुआ था विवाद

NEET मुद्दे को लेकर Protesters ने Delhi में March निकाला था, जिसके दौरान सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों के बीच तनाव की स्थिति बनी थी। Reports के अनुसार, March के दौरान झड़प हुई और Police ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए कार्रवाई की। इसी के बाद Police Action को लेकर Supreme Court में याचिका दाखिल की गई थी। इससे पहले Delhi High Court ने भी इसी तरह की याचिकाओं पर तत्काल सुनवाई से इनकार किया था।

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