नई दिल्ली, 25 जुलाई 2026
Medical Faculty Regulations 2025 को लेकर उठ रहे सवालों के बीच केंद्र सरकार ने संसद में स्पष्ट किया है कि इन नए नियमों का उद्देश्य मेडिकल कॉलेजों में योग्य शिक्षकों की उपलब्धता बढ़ाना है, न कि शिक्षा की गुणवत्ता से समझौता करना। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से संसद में बताया गया कि National Medical Commission (NMC) द्वारा लागू किए गए नए नियमों से मेडिकल कॉलेजों में Faculty Shortage दूर करने, MBBS और PG सीटों के विस्तार तथा योग्य शिक्षकों का दायरा बढ़ाने में मदद मिलेगी। सरकार का कहना है कि इन बदलावों के बावजूद Academic Standards को बनाए रखने के लिए आवश्यक पात्रता और गुणवत्ता मानकों से कोई समझौता नहीं किया गया है।
संसद में सरकार ने क्या कहा
संसद में पूछे गए सवाल के जवाब में स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि Medical Institutions (Qualifications of Faculty) Regulations, 2025 को देश में मेडिकल शिक्षा के बढ़ते विस्तार को ध्यान में रखते हुए अधिसूचित किया गया है। सरकार के अनुसार आने वाले वर्षों में मेडिकल कॉलेजों और MBBS सीटों की संख्या बढ़ने के साथ योग्य शिक्षकों की मांग भी तेजी से बढ़ेगी। ऐसे में नए नियम अधिक योग्य विशेषज्ञों को मेडिकल कॉलेजों में पढ़ाने का अवसर देंगे। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि सभी नियुक्तियां निर्धारित पात्रता मानदंडों और NMC के नियमों के अनुरूप ही होंगी, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित नहीं होगी।
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किन बदलावों से बढ़ेगी Faculty Availability
सरकार के अनुसार नए नियमों में Faculty Pool को व्यापक बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। 220 या उससे अधिक बिस्तरों वाले Non-Teaching Government Hospitals को Teaching Institution के रूप में मान्यता देने का प्रावधान किया गया है। वहीं, निर्धारित अनुभव रखने वाले विशेषज्ञों को Senior Residency की अनिवार्यता के बिना Assistant Professor और Associate Professor बनने का अवसर दिया गया है, हालांकि उन्हें तय अवधि के भीतर Basic Course in Biomedical Research (BCBR) पूरा करना होगा। इसके अलावा, कुछ विभागों में पात्र MSc और PhD धारकों को भी NMC के निर्धारित मानकों के अनुसार Faculty के रूप में नियुक्त करने की अनुमति दी गई है। सरकार का मानना है कि इससे योग्य शिक्षकों की उपलब्धता बढ़ेगी और मेडिकल कॉलेजों के विस्तार में तेजी आएगी।
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75,000 नई Medical Seats के लक्ष्य से जुड़ा कदम
स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि Medical Faculty Regulations 2025 देश में अगले पांच वर्षों में 75,000 नई Medical Seats जोड़ने की केंद्र सरकार की योजना का अहम हिस्सा हैं। सरकार के अनुसार यदि मेडिकल कॉलेजों में पर्याप्त संख्या में योग्य शिक्षक उपलब्ध नहीं होंगे तो नए MBBS और PG Courses शुरू करना संभव नहीं होगा। इसी चुनौती को ध्यान में रखते हुए NMC ने नए नियम लागू किए हैं। सरकार ने संसद में दोहराया कि Faculty Availability बढ़ाने और Medical Education का विस्तार करने के साथ-साथ Academic Excellence बनाए रखना भी उतनी ही बड़ी प्राथमिकता है।
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दीपक अरोड़ा
पत्रकार (BAJMC ,LLB )
सोशल मीडिया एवं डिजिटल पत्रकारिता में 6 वर्षों से सक्रिय हैं, स्वास्थ्य, राजनीति, अपराध और सामाजिक सरोकारों से जुड़े विषयों पर रिपोर्टिंग एवं विश्लेषणात्मक लेखन का अनुभव रखते हैं। पिछले तीन वर्षों से मेडिकल रिपोर्टर से जुड़े हैं।
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