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पैकेट पर ‘पनीर’, भीतर क्या? FSSAI के नए मसौदे में खरीदारों के लिए क्या बदलेगा

खबर का सार

FSSAI ने दूध से प्राप्त न होने वाले घटकों से बने उत्पादों को ‘पनीर’ कहने पर रोक का प्रस्ताव रखा है। यह अभी मसौदा है, लागू प्रतिबंध नहीं। जानिए लेबल पर क्या देखें और इस खबर से क्या निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए।

प्लेट में पनीर के टुकड़े, दूध की बोतल और बिना ब्रांड का खाद्य पैक; एआई-निर्मित सांकेतिक चित्र

पनीर खरीदते समय आप नाम पर भरोसा करते हैं या उसके पीछे लिखी सामग्री भी देखते हैं? इसी भरोसे को स्पष्ट नियमों से जोड़ने के लिए भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने नया मसौदा प्रस्ताव रखा है। इसका मकसद ऐसे उत्पादों को ‘पनीर’ कहकर बेचे जाने से रोकना है, जिनके घटक दूध से प्राप्त नहीं होते।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की 24 सितंबर 2026 की विज्ञप्ति के अनुसार, प्रस्ताव पर अभी आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित हैं। इसलिए इसे आज से लागू प्रतिबंध समझना गलत होगा। खरीदारी करने वाले परिवारों के लिए असली सवाल यह है कि नाम, सामग्री और उत्पाद की पहचान एक-दूसरे से मेल खाते हैं या नहीं।

प्रस्ताव में क्या बदलने की बात है?

FSSAI ने खाद्य सुरक्षा और मानक (विक्रय पर प्रतिषेध और निर्बंधन) विनियम, 2011 में संशोधन का मसौदा जारी किया है। प्रस्तावित प्रावधान के तहत दूध से प्राप्त न होने वाले घटकों से बने उत्पादों के नाम, लेबल और विपणन में ‘Paneer’ शब्द के इस्तेमाल पर रोक लगाई जाएगी।

विज्ञप्ति खास तौर पर उन उत्पादों का उल्लेख करती है, जो पहले से ‘Analogue in Dairy Context’ श्रेणी में लाइसेंस या पंजीकरण प्राप्त हैं। प्रस्ताव अंतिम रूप में लागू होने पर ऐसे उत्पादों को पनीर नाम से प्रस्तुत करना बंद करना होगा। उद्देश्य यह है कि खरीदार को उत्पाद की वास्तविक प्रकृति और संरचना के बारे में भ्रम न हो।

‘एनालॉग’ का अर्थ सीधे ‘जहरीला’ नहीं

इस खबर में दो अलग सवाल हैं: उत्पाद किस सामग्री से बना है, और उसे किस नाम से बेचा जा रहा है। मसौदा मुख्यतः दूसरे सवाल में पारदर्शिता लाने से जुड़ा है। किसी वैकल्पिक उत्पाद की पहचान स्पष्ट करने की मांग को सभी गैर-दुग्ध खाद्य पदार्थों पर प्रतिबंध या उनकी असुरक्षा का प्रमाण नहीं माना जाना चाहिए।

इसी तरह यह विज्ञप्ति किसी खास ब्रांड, दुकान या रेस्तरां के उत्पाद को मिलावटी घोषित नहीं करती। किसी चीज का रंग, मुलायमपन या कीमत देखकर उसकी संरचना पर निश्चित फैसला देना भी इस घोषणा से समर्थित नहीं है। पाठकों को नामकरण के प्रस्ताव और किसी विशिष्ट उत्पाद की जांच के नतीजे में फर्क रखना चाहिए।

खरीदते समय नाम से आगे क्या देखें?

पैकबंद उत्पाद में सामने लिखे बड़े नाम के साथ सामग्री-सूची भी पढ़ें। दूध-आधारित उत्पाद खरीदने का इरादा है तो देखें कि पैकेट पर उत्पाद की पहचान और उसके घटकों का विवरण क्या है। अस्पष्ट विवरण होने पर विक्रेता या निर्माता से स्पष्टीकरण मांगें; केवल आकर्षक तस्वीर को सामग्री का प्रमाण न मानें।

पोषण संबंधी तुलना में भी केवल ‘पनीर जैसा’ दिखना पर्याप्त नहीं है। प्रोटीन, वसा और दूसरी पोषण-सूचना पैकेट के विवरण के आधार पर समझें। नाम बदलने या स्पष्ट होने का मतलब अपने-आप किसी उत्पाद को अधिक पौष्टिक घोषित करना नहीं है। यह लेख किसी विशेष उत्पाद की गुणवत्ता की जांच या प्रमाणन नहीं करता।

अभी क्या लागू हुआ है, क्या बाकी है?

अभी आधिकारिक स्थिति मसौदे और सार्वजनिक परामर्श की है। विज्ञप्ति के मुताबिक राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध होने की तारीख से 60 दिन बाद मसौदे पर विचार किया जाएगा। इस अवधि को स्वतः 24 सितंबर से गिनकर अंतिम तारीख मान लेना उचित नहीं होगा।

सुझाव भेजने के लिए अधिसूचना में दिए पते या ईमेल का उपयोग करना है। उपभोक्ता और व्यवसाय अंतिम नियम, लागू होने की तारीख तथा किसी अनुपालन व्यवस्था के लिए आगे की आधिकारिक अधिसूचना देखें। फिलहाल खबर का सही निष्कर्ष इतना है: FSSAI पनीर नाम और वास्तविक सामग्री के बीच स्पष्ट संबंध चाहता है; अंतिम निर्णय की प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है।

चित्र: पनीर, दूध और पैकबंद खाद्य का एआई-निर्मित सांकेतिक चित्रण; किसी वास्तविक ब्रांड या जांच का चित्र नहीं।

स्रोत: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की PIB विज्ञप्ति, 24 सितंबर 2026।
https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2314542&reg=48&lang=1

संबंधित मसौदा: आधिकारिक राजपत्र अधिसूचना।
https://egazette.gov.in/WriteReadData/2026/276430.pdf