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NPPA ने 71 दवा फार्मुलेशनों की कीमत तय की, डायबिटीज और कई प्रमुख दवाएं हुईं सस्ती

NPPA ने 71 दवा फार्मुलेशनों की कीमत तय की, डायबिटीज और कई प्रमुख दवाएं हुईं सस्ती

NPPA Fixes Prices of 71 Formulations: नेशनल फार्मास्युटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी (NPPA) ने ‘मेडिसिन (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013’ के तहत 71 फार्मूलेशनों की खुदरा कीमतें तय की हैं।

इसमें डायबिटीज के इलाज में उपयोग होने वाली प्रमुख दवाएं जैसे एम्पाग्लिफ्लोज़िन, मेटफॉर्मिन, सिटाग्लिप्टिन और ग्लिमेपिराइड कॉम्बिनेशन दवाएं शामिल हैं। यह खुदरा कीमतें जीएसटी को छोड़कर तय की गई हैं। यह निर्णय 26 जून 2025 को आयोजित नेशनल फार्मास्युटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी (NPPA) की 134वीं बैठक में लिया गया।

डायबिटीज दवाओं की नई खुदरा कीमतें

एनपीपीए द्वारा तय की गई प्रमुख दवाओं की कीमतें इस प्रकार हैं:

  • एम्पाग्लिफ्लोज़िन 5mg + मेटफॉर्मिन 500mg: ₹18.10 प्रति टैबलेट
  • एम्पाग्लिफ्लोज़िन 5mg + मेटफॉर्मिन 1000mg (एक्सटेंडेड रिलीज़): ₹10.80
  • एम्पाग्लिफ्लोज़िन 5mg + मेटफॉर्मिन 1000mg (नॉन-ईआर): ₹19.64
  • ट्रिपल कॉम्बिनेशन - एम्पाग्लिफ्लोज़िन 10mg + सिटाग्लिप्टिन 100mg + मेटफॉर्मिन 1000mg (ईआर): ₹31.60 (निर्माता पर निर्भर हल्के बदलाव के साथ)
  • एम्पाग्लिफ्लोज़िन 25mg युक्त उच्च शक्ति संस्करण: ₹23.00 से ₹19 के बीच
  • सिटाग्लिप्टिन 50mg + ग्लिमेपिराइड 1mg + मेटफॉर्मिन 500mg: ₹12.00 से ₹98
  • ग्लिमेपिराइड 2mg युक्त संस्करण: ₹14.00 से ₹66

इन कंपनियों की दवाएं शामिल

इन दवाओं का निर्माण और विपणन मैनकाइंड फार्मा, सिप्ला, सन फार्मा, टॉरेंट फार्मा, ल्यूपिन, ज़ाइडस हेल्थकेयर, इंटास फार्मा, एरिस लाइफसाइंसेज़, एल्केम लैब्स, माइक्रो लैब्स, एक्सीमेड फार्मा और प्योर एंड क्योर हेल्थकेयर जैसी कंपनी कर रही हैं।

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अन्य दवाएं जिनकी कीमतें तय हुईं

एनपीपीए ने डायबिटीज के अलावा कुछ अन्य दवाओं की कीमतें तय की हैं:

  • सिप्रोफ्लॉक्सासिन और डेक्सामेथासोन आई/ईयर ड्रॉप्स
  • एस्पिरिन गैस्ट्रो-रेजिस्टेंट व एटोरवास्टैटिन कैप्सूल्स
  • पैरासिटामोल बिलेयर्ड सस्टेंड रिलीज़ टैबलेट्स
  • पैरासिटामोल ओरल सस्पेंशन
  • विटामिन D3 (कोलेकैल्सीफेरोल) ड्रॉप्स

NPPA के आदेश की प्रमुख बातें:

  • संबंधित निर्माता कंपनी को DPCO, 2013 के पैरा 2(1)(यू) के तहत ही खुदरा कीमत तय करनी होगी। जैसा की नीचे दी गई तालिका के कॉलम (6) में दर्शाया गया है।
  • निर्माता केवल उतना ही जीएसटी जोड़ सकते हैं, जितना सरकार को भुगतान किया गया है।
  • DPCO, 2013 के पैरा 11 के अनुसार दवा की कीमत तय की जाएगी। इसके लिए निर्माता को आदेश की तिथि से फ़ॉर्म-V में मूल्य सूची जारी करनी होगी और इसे NPPA को IPDMS पोर्टल द्वारा भेजना होगा। साथ ही राज्य औषधि नियंत्रक एवं डीलरों को भी इसकी कॉपी भेजनी होगी।
  • निर्माता द्वारा दी गई मूल्य सूची को अपने व्यावसायिक परिसर के ऐसे स्थान पर लगाना होगा, जहां से ग्राहकों को आसानी से दिख सके।
  • NPPA द्वारा जारी यह मूल्य केवल उन्हीं कंपनियों पर लागू होगा जिन्होंने मूल्य निर्धारण या संशोधन के लिए आवेदन किया है और विनिर्माण लाइसेंस जैसे संबंधित वैधानिक प्रावधानों को पूरा किया है।
  • यदि कोई कंपनी आदेश का पालन नहीं करती या तय कीमत से ज्यादा वसूली करती है तो तो DPCO, 2013 और आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत कंपनी को वसूल की गई अतिरिक्त राशि ब्याज सहित सरकार को लौटानी होगी।

 

अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक सूचना देखें।